झारखंड

डीआईजी ग्राउंड के निकट स्थित कैलाश कोठी मामले में झारखंड हाईकोर्ट का फैसला, याचिका की खारिज

न्यूज़11 भारत रांची/डेस्क: डीआईजी ग्राउंड के निकट स्थित कैलाश कोठी मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है, जिसमें कोठी को तोड़ने से रोकने की मांग की गई थी. कोर्ट के आदेश के बाद अब कैलाश कोठी को भी तोड़ने की कार्रवाई संभव हो सकती हैं.

पूर्व सुनवाई में कोर्ट ने रांची डीसी को निर्देश दिया था कि वह प्लॉट नंबर 1694, मौजा मोरहाबादी, 33 डिसमिल जमीन का गजट नोटिफिकेशन प्रस्तुत करें. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि रांची डीसी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों को वेरीफाई करें और स्पष्ट करें कि क्या यह जमीन RIMS द्वारा अधिग्रहित की गई है या नहीं. अगर अधिग्रहण हुआ है तो मुआवजे का भुगतान किया गया या नहीं. इस मामले में प्रार्थी खुशबू सिंह की ओर से अधिवक्ता समीर सौरव और संदीप वर्मा ने बताया कि कैलाश कोठी पर नोटिस चिपकाया गया था कि यह अवैध अतिक्रमण है, लेकिन जमीन का अधिग्रहण RIMS द्वारा नहीं किया गया था. प्रार्थी ने कोठी के स्वामित्व के दस्तावेज भी कोर्ट में प्रस्तुत किए और यह स्पष्ट किया कि यह कोठी जिस जमीन पर बनी है, उसका RIMS द्वारा अधिग्रहण नहीं हुआ हैं.

जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट ने हाल ही में RIMS से संबंधित एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान, RIMS परिसर के निकट के अतिक्रमण को 72 घंटे के भीतर हटाने का आदेश दिया था. इस आदेश के बाद जिला प्रशासन परिसर के आसपास से अतिक्रमण हटाने में जुटा हुआ हैं.

यह भी पढ़े: झारखंड हाईकोर्ट में PESA नियमावली मामले पर सुनवाई, अगली तारीख 13 जनवरी को