झारखंड

शराब घोटाला: जेल में बंद आरोपी  राजेंद्र प्रसाद जायसवाल को राहत नहीं, PMLA कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

न्यूज11 भारत रांची/डेस्क: शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आरोपी  राजेंद्र प्रसाद जायसवाल को राहत नहीं मिली है. एसीबी की विशेष कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. राजेंद्र प्रसाद जायसवाल ने 26 नवंबर को याचिका दाखिल कर कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है. राजेंद्र प्रसाद जायसवाल मेसर्स वेलकम डिस्टीलरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डॉयरेक्टर है. जांच एजेंसी एसीबी ने 13 नवंबर को उसे छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया था. सीबीआई रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है. षडयंत्र और आपसी मिलीभगत कर झारखंड में देशी शराब की आपूर्ति का काम लेने का आरोप है.  20 मई को शुरू हुई  ACB की कार्रवाई अब भी जारी है. निलंबित IAS विनय चौबे समेत एक दर्जन से अधिक को गिरफ्तार कर जांच एजेंसी ACB जेल भेज चुकी है. 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल नहीं होने से सर्वाधिक आरोपी को जमानत मिल चुकी है. मामले में अब भी कई आरोपी जेल में बंद हैं. कई पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. निलंबित IAS विनय चौबे की गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा बढ़ा है. कई प्लेसमेंट एजेंसी से जुड़े लोगों का नाम उजागर हुआ है, जो  एसीबी के रडार पर आए है. ये भी पढ़ें- नगर निकाय चुनाव से जुड़ी याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई, राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का आख़िरी मौका