सुप्रीम कोर्ट ने देहरादून जिम संचालक के खिलाफ FIR पर लगाई रोक

बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच हुए विवाद काे लेकर

सुप्रीम कोर्ट ने देहरादून जिम संचालक के खिलाफ FIR पर लगाई रोक

उच्च न्यायालय ने मोहम्मद दीपक को सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से किया मना

सुप्रीम कोर्ट ने देहरादून जिम संचालक के खिलाफ fir पर लगाई रोक

नई दिल्ली, 31 अगस्त (हि.स.) : सुप्रीम कोर्ट ने देहरादून के जिम संचालक मोहम्मद दीपक के खिलाफ दर्ज एफआईआर की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी, जिसमें दीपक को बजरंग दल कार्यकर्ताओं और मुस्लिम फल विक्रेता के विवाद से संबंधित कोई सोशल मीडिया पोस्ट करने से मना किया गया था। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को बताया कि दीपक फल विक्रेता की मदद करने पहुंचे थे, जिसके बाद उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी गई। सिंघवी ने घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग का हवाला देते हुए कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश बराबर गलत है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने मोहम्मद दीपक को सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से मना किया है। उच्च न्यायालय ने राहत देने की बजाय पूरी तरह चुप रहने का आदेश दिया। उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने एफआईआर पर आगे की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से मना करने के उच्च न्यायालय के आदेश पर भी रोक लगा दी। 

 

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