वरिष्ठ अधिवक्ता के निधन पर शोक प्रस्ताव के चलते

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में सुनवाई टली, 1 अक्टूबर को होगी अगली बहस

परिवादी पक्ष की बहस पूरी होने के बाद बचाव पक्ष रखेगा दलीलें

By : Just Click National , Sukhwinder Kaur
राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में सुनवाई टली, 1 अक्टूबर को होगी अगली बहस

सुलतानपुर, 29 सितंबर (हि.स.) : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं रायबरेली सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में प्रस्तावित सुनवाई टल गई। एक वरिष्ठ अधिवक्ता के निधन के चलते अदालत में शोक प्रस्ताव होने के कारण मामले में बहस नहीं हो सकी। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 1 अक्टूबर की तारीख तय की है। इससे पहले 21 सितंबर को परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र की ओर से अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बहस शुरू की थी, जो पूरी नहीं हो सकी थी। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने बताया कि परिवादी पक्ष की बहस पूरी होने के बाद बचाव पक्ष अपनी दलीलें रखेगा। मामला वर्ष 2018 में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ बेंगलुरु में राहुल गांधी द्वारा कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। भाजपा नेता एवं जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन विजय मिश्र ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दाखिल किया था। 27 नवंबर 2023 को अदालत ने राहुल गांधी को विचारण के लिए तलब किया था। इसके बाद उन्होंने 20 फरवरी 2024 को अदालत में पेश होकर जमानत ली थी। 26 जुलाई 2024 को उनका बयान दर्ज किया गया था, जबकि 20 फरवरी 2026 को सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दोबारा बयान दर्ज कराया गया। परिवादी विजय मिश्र ने राहुल गांधी के वॉयस सैंपल का मिलान कराने के लिए भी अदालत में अर्जी दाखिल की थी। ट्रायल कोर्ट ने 2 मई को इसे खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ दायर निगरानी अर्जी को सेशन कोर्ट ने 15 जुलाई को खारिज कर दिया। बाद में इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका भी हाईकोर्ट ने सितंबर में खारिज कर दी थी।